Home » Blog » नैनीताल हाईकोर्ट : पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट में बाहरी नामों पर हुई सुनवाई, दिया ये आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट : पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट में बाहरी नामों पर हुई सुनवाई, दिया ये आदेश

by badhtabharat

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के बुधलाकोट ग्रामसभा, उधम सिंह नगर की कई ग्राम सभाओं और उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम शामिल किए जाने के खिलाफ दायर तीन जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सभी याचिकाओं को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया कि अब जबकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, यदि किसी प्रत्याशी या मतदाता को आपत्ति है तो वह चुनाव याचिका दायर कर सकता है।

दोषी अधिकारी निलंबित

राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत में पक्ष रखते हुए बताया कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत के बाद विवादित वोटर लिस्टों का परीक्षण किया गया है। जिन लोगों के नाम संदेहास्पद या गलत पाए गए, उन्हें सूची से हटा दिया गया है। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ), जिन्होंने बिना उचित सत्यापन के नाम जोड़े थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बड़कोट में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी है।

याचिका में गंभीर आरोप

नैनीताल जिले के बुधलाकोट निवासी आकाश बोरा द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उनके गांव की वोटर लिस्ट में 82 बाहरी लोगों के नाम जोड़े गए, जिनमें अधिकांश उड़ीसा और अन्य राज्यों से हैं। शिकायत पर एसडीएम ने जांच कमेटी गठित की थी, जिसने जांच में 18 नाम बाहरी व्यक्तियों के पाए। बावजूद इसके, अंतिम सूची से इन्हें नहीं हटाया गया। कोर्ट में अतिरिक्त 30 संदिग्ध नामों की सूची भी पेश की और आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

हाईकोर्ट ने उठाए अहम सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने आयोग से स्पष्ट पूछा कि वोटर लिस्ट तैयार करते समय आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या स्थायी निवास से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया गया या नहीं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि ऐसा किया गया है तो उसका रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या केवल मौखिक सूचना के आधार पर ही नाम जोड़े गए।