उत्तरकाशी : जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले के सभी विभागों व कार्यालयों को नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन हेतु लागू आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए के निर्देश जारी किए हैं। आदर्श आचार संहिता जिले के नगर निकायों के क्षेत्रांतर्गत अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतगणना समाप्ति तक लागू रहेगी। आचार संहिता के अनुपालन हेतु आज जिले के नगर निकायों के क्षेत्रांतर्गत राजनैतिक प्रचार से संबंधित विज्ञापनों की होर्डिंग्स आदि को हटाने की कार्रवाई भी संपन्न की गई।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने नागर निकायों के चुनाव के संबंध में एक आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को चुनावों से संबंधित व्यवस्थाओं के चाक-चौबंद रखने के साथ ही सभी सूचनाओं को नियमित रूप से जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों को निर्वाचन अवधि में अपने मोबाईल फोन निरंतर ख्ुला रखने और ई-मेल को नियमित रूप से चैक करने के निर्देश देते हुए कहा है कि सूचनाओं के आदान-प्रदान में कोई विलंब न हो और निर्वाचन कार्य के संपादन में तय नियमों व प्रक्रियाओं का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। जिलाधिकारी ने नाम निर्देशन प्रक्रिया को सीसीटीवी के दायरे में रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी लिखित हिदायत दी है।
नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता के अनुपालन और निर्वाचन व्यय की निगरानी हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी पीएल शाह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को संयुक्त टीम बनाकर आचार संहिता के अनुपालन तथा निर्वाचन व्यय पर निरंतर निगरानी रखी जाय और नियमानुसार इसकी रिपोर्टिंग तथा उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
जिले की नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी, नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़, नगर पालिका परिषद बड़कोट, नगर पालिका परिषद पुरोला और नगर पंचायत नौगांव के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आज सूचना जारी करने के साथ ही निकायों के चुनाव कार्यालयों में कार्मिकों की तैनाती के आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं। नागर निकाय चुनाव के लिए नाम निर्देश पत्रों की बिक्री, जमा करने, जांच एवं चुनाव चिन्ह के आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारी अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों पर की जाएगी। जिसके लिए तय कार्यालयों व स्थानों में आज आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के साथ ही सीसीटीवी की स्थापना का कार्य संपन्न करवाया गया।
नगर निकाय चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की तिथि आगामी 27 से 30 दिसंबर 2024 तक तय है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य अध्यक्ष नगरपालिका परिषद के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु रू. 500/-, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों हेतु रू. 250/- और सदस्य नगरपालिका परिषद के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु रू. 200/-, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों हेतु रू. 100/- निर्धारित है। इसी प्रकार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु रू. 200/-, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों हेतु रू. 100/- और सदस्य नगर पंचायत के पद के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु रू. 100/-, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों हेतु रू. 50/- निर्धारित है।