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चमोली : जनशक्ति सोसाइटी के संचालकों की संपत्ति होगी जब्त, गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा हुआ दर्ज

by badhtabharat

 

चमोली : जिले के साथ ही राज्य के अन्य जिलों में अधिक मुनाफा देने के नाम पर उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने जनशक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालकों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की ओर से मामले में अब संचालकों की गिरफ्तारी के साथ ही संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरु की जाएगी।

गौरतलब है कि कपिल देव राठी पुत्र दलबीर सिंह राठी, निवासी सांखोल झज्जर हरियाणा हाल नागलोई दिल्ली, पंकज गंभीर पुत्र महेंद्र सिंह गंभीर, निवासी-सुभाष नगर, राजौरी गार्डन पश्चिम दिल्ली और मोनिका कपूर पत्नी संदीप कपूर, निवासी पंजाबी बाग पश्चिम दिल्ली ने जनशक्ति मल्टी स्टेट, मल्टी परपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का गठन किया गया। जिसके बाद उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में सोसाइटी कार्यालयों का संचालन शुरु कर आरडी व एफडी पर बेहतर ब्याज देने का लालच देकर लाखों की धनराशि एकत्रित की और वर्ष 2020 में कार्यालयों का संचालन बंद कर धोखाधड़ी की। जिस पर उपभोक्ताओं की शिकायत पर वर्ष 2022 के अगस्त माह में चमोली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की। पुलिस की जांच में अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी के अभियोग पंजीकृत होने की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर कोतवाली चमोली में बग गैंगस्टर एक्ट में संचालकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।

पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद शाह ने बताया कि मामले में जहां एक अभियुक्त पूर्व से रुद्रप्रयाग पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं अन्य की खोजबीन के साथ ही अभियुक्तों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी शुरु की जा रही है।