रिखणीखाल/पौड़ी : थाना रिखणीखाल पर 09 अगस्त 2022 को वादी हीरा सिंह पुत्र मोहन सिंह, निवासी ग्राम-सिनला, थाना रिखणीखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि 03 अज्ञात व्यक्ति उनके घर पर आये, घर पर आने के उपरान्त उनके द्वारा हम लोगों को विश्वास में लेकर यह अश्वासन दिया गया कि आपके पुराने आभूषणों को चमकाकर हम उन आभूषणों को नया बनायेंगे। किन्तु उक्त अभियुक्त गणों द्वारा हमसे धोखाधड़ी से हमारे वास्तविक आभूषणों का प्रतिरूपण कर हमसे धोखाधड़ी की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना रिखणीखाल पर मु0अ0सं0-13/2022, धारा-406/420 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त पौड़ी पुलिस द्वारा अविलम्ब घटना का संज्ञान लेते हुये त्वरित कार्यवाही कर 10 अगस्त 2022 को अभियुक्त पवन सोनी पुत्र उमेश शाह, निवासी ग्राम-कोलवड़ा थाना मेहरामा जनपद गोड्डा, झारखण्ड एवं अभियुक्त खंतार मण्डली पुत्र स्व0 जग्गू मण्डली, निवासी मनोहरपुर, थाना मोहरपुर, जिला कटियार बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियोग उपरोक्त में अन्य अभियुक्त चन्दन अपनी गिरफ्तारी से बचने हेतु लगातार फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ₹ 10,000/- का ईनाम घोषित किया गया।
अपराधियों द्वारा इस प्रकार की गतिविधियाँ करते हुये स्थानीय जनता एवं भोले-भाले नागरिकों को प्रलोभन देकर एवं विश्वास का हनन करते हुये लगातार आपराधिक गतिविधियाँ कारित की जा रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा आमजनमान के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये कड़े दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कप्तान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चन्द्र सुयाल के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी कोटद्वार गणेश लाल कोहली के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष रिखणीखाल अरविन्द कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा अथक प्रयास एवं ठोस सुरागरसी पतारसी कर सर्विलान्स की मदद से अभियुक्त चन्दन को सैमापुर थाना बरारी बिहार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि हम फेरी लगाकर सोना चांदी व पीतल के बर्तनों को चमकाते हैं और चमकाने में तेजाब का प्रयोग करते हैं। तेजाब से गहनों का कुछ सोना उतर जाता है, जिसे छानकर हम सुनार की दुकान में बेचकर मुनाफा कमाते हैं।
पंजीकृत अभियोग
- मु0अ0सं0- 13/2022, धारा-406/420 भादवि0
अभियुक्त का नाम पता
- चन्दन पुत्र अशोक शाह, निवासी ग्राम-बावनगंज, थाना कोटा, जिला कटियार, बिहार।
पुलिस टीम
- उपनिरीक्षक अजीत डबराल
- आरक्षी राजेश स्वामी
- आरक्षी सुरजीत राणा
- आरक्षी हरीश CIU